अगर अपने हवाई यात्रा किया होगा तो आपको पता होगा कि हवाई यात्रा में आप तय मात्रा से अधिक वजन का सामान नही ले जा सकतें। यदि आप तय मात्रा से अधिक सामान ले जाते हैं तो आप को भारी भरकम फाइन या जुर्माना देना होता है।
हवाई यात्रा की तरहा ही भारतीये रेल में भी ऐसा कानून है किन्तु वह सख्ती से पालन नहीं किया जाता था। किन्तु अब नए नियम के अनुसार अगर आप तय मानक से अधिक सामान ले कर यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर करीबन 6 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऐसा नहीं है की यह नियम नया है, इंडियन रेलवेज ने सन 2006 में यह कानून बनाया था और इसका बाकायदा सर्कुलर भी जारी किया था। कानून के मुताबित अलग-अलग क्लास में यात्रा कर रहे यात्रिओं को अलग-अलग तय मानक के वजन के सामान ले कर यात्रा करने का प्रावधान है किन्तु यह नियम कभी सख्ती से लागू नही किया गया। लेकिन अब यात्रिओं की ओर से ही ऐसा शिकायत आते हैं की कुछ यात्री तय सीमा से अधिक सामान लाकर कोच में रखते हैं, जिससे उन्हें यात्रा करने में दिक्कत होती है। इस तरह की शिकायतों के बाद अब रेलवे ने अपने पुराने सर्कुलर को सख्ती से लागू कर दिया है और इन दिनों ऐसे मामलों जुर्माना भी लग रहा है।
अगर फर्स्ट क्लास के यात्री तय मानक से 15 किलो और अन्य क्लास के यात्री 10 किलो से अधिक सामान ले कर जा राजे हैं तो उन्हें 1.5 गुना चार्ज देना जोग और अपने साथ समान ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले ही टीटीई को जानकारी देकर इसका शुल्क चुकाना होगा और यदि ऐसा नहीं करते हैं और गैर क़ानूनी तरह से सामान ले कर यात्रा करते हैं तो उनको 6 गुना जुर्माना देना होगा।
कौन सी कलस में आप कितना सामान ले जा सकते हैं?
नियम के अनुसार अलग अलग क्लास में अलग अलग मानक तय है जैसे:
- फर्स्ट क्लास 70 किलो
- सेकंड ऐसी 50 किलो
- थर्ड एक 50 किलो
- ऐसी चेयर कर 50 किलो
- स्लीपर क्लास 50 कोलो
- सेकंड क्लास 35 किलो
तय मानक से अधिक सामान ले जाने का इंडियन रेलवे में यह हिसाब है:
अगर स्लीपर क्लास का यात्री 80 किलो सामान ले जा रहा है तो इसका अर्थ है कि वह 40 किलो अतिरिक्त सामान ले जा रहा है और उसे 500 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसे इसके लिए ₹109 का शुल्क देना होगा लेकिन उसने ऐसा पहले नहीं किया और टीटीई को या रेलवे स्टाफ को सूचित नहीं किया तो पकड़े जाने पर उसे 6 गुना यानी 654 रुपए चुकाने होंगे।