उत्तराखंड शादी अनुदान योजना से बेटी की शादी मे आर्थिक कैसे सहायता प्राप्त करें

बेटी के जन्म से ही लोगों को उसकी शादी की चिंता होने लगती है जिस कारण देखा गया है की गरीब लोग एक भारी मात्रा मे कर्ज ले लेते है जिसको चुकाना असंभव हो जाता है परंतु अब गरीब व्यक्तियों को भारी मात्रा मे कर्ज नहीं लेना पढ़ेगा इस योजना के तहत सरकार आपको बेटी की शादी के लिए 50000 रुपए तक की आर्थिक मदद कर सकती है।

क्या है शादी अनुदान योजना-

इस योजना के तहत आपको सरकार द्वारा बेटी की शादी मे एकमुश्त 50000 की धनराशि दी जाएगी जिससे आपकी आर्थिक सहायता हो सके इस योजना की आवश्यक शर्तों को पूर्ण करने पर व आवेदन पत्र दाखिल करने पर आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है इसलिए अपने इस अधिकार को जाने के लिए इस आर्टिकल को पूर्ण पढे।

किस श्रेणी के व्यक्ति ले सकते है इस योजना का लाभ

इस योजन के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग व विधवा महिला जो गरीबी की सीमा रेखा से जो भी जीवन व्यतीत करने वाले परिवार जिनकी वार्षिक आय 15000 से कम है अथवा बी.पी.एल परिवार से ताल्लुक रखते है ले सकते है,इस योजना का लाभ जो विधवा महिला है वो केवल 2 पुत्रियों के लिए ही ले सकती है, शादी अनुदान योजना मे विवाह से 3 माह पूर्व भी आवेदन किया जा सकता है।

योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए–

  • जो भी व्यक्ति आवेदक कर रहा है उस व्यक्ति का आधार कार्ड होना चाहिए।
  • आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है जो की 6 माह से अधिक पुराना न हो।
  • उस व्यक्ति का बी.पी.एल कार्ड होना चाहिए 6 माह से अधिक पुराना न हो व खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत हो।
  • बी.पी.एल राशन कार्ड होना चाहिए।
  • विवाह के पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जो की पंजीकरण कार्यालय द्वारा निर्गत किया हो।
  • वर व वधू के आधार कार्ड की प्रति।
  • वर व वधू का जन्म प्रमाण पत्र (यदि ना हो तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र जिसमे जन्म तिथि अंकित हो)।
  • शादी का कार्ड।
  • वर व वधू की परिवार रजिस्टर की नकल।
  • जाति प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत (यदि OBC है तो तीन वर्ष से पुराना न हो)।
  • आवेदक का शपथ पत्र।
  • आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की प्रति।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र ( विधवा महिला के पति का)।
  • आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदककर्ता की लड़की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी हो व वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

कैसे करे आवेदन

  • इस योजना का लाभ प्रत्येक वर्ष मे 1 मार्च से 28 एवं 29 फरवरी तक आवेदनों को स्वीकार किया जाता है।
  • आवेदककर्ता को सबसे पहले socialwelfare.uk.gov.in की बेबसाइट को खोलना होगा।
  • बेबसाइट खुलने के बाद स्क्रीन पर एक पेज खुल जाएगा,इसमे आपको होमे पेज मे जाकर आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा।
  • पेज खुलते ही आवेदन पत्र की आपको सूचनाए भरनी होंगी।
  • तब आपको अपनी श्रेणी चुन्नी होगी।
  • तब आपको शादी अनुदान योजना का फार्म डाउनलोड करना पड़ेगा।
  • फॉर्म का आपको प्रिन्ट निकालना होगा उसके बाद आपको फार्म की सूचनाए भर कर सभी दस्तावेज़ों की प्रति समाज कल्याण कार्यालय मे जमा कर के आना होगा।
  • सम्पूर्ण जांच के बाद आवेदककर्ता को e-payment के माध्यम से धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
  • आवेदककर्ता स्वयं अपने आवेदक की स्तिथि को ऑनलाइन चेक कर सकता है।
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा आवेदनों को त्रैमासिक आधार पर स्वीकार किया जाएगा।

1. मुख्यमंत्री जी को एक आवेदक भेजना– जो भी व्यक्ति सामान्य जाति के है परंतु गरीब है उनको अपनी बेटी के लिए आर्थिक सहायता चाहिए तब वे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आदेवक पत्र भेज सकता है व अपनी परिस्थिति के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर सकता है, आदेवक को एक लेटर के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को भेजकर व स्वयं प्रमाणित कर उन दस्तावेज़ों को डाक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेज देना है जांच के उपरांत आपको आर्थिक सहायता मिल जाएगी।

2. विधायक व अन्य मंत्री जी को आवेदन भेजना– यदि अप माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजने मे सक्षम नहीं है तब आप किसी विधायक या किसी भी मंत्री को लेटर के जरिए आर्थिक सहायता मांग सकते है।

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